यूपीआई पर शुल्क लगाने का आधार बताए केंद्र : कोर्ट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से यह बताने को कहा है कि यूपीआई से भुगतान करने पर शुल्क लगाने का फैसला क्यों लिया गया और इसके आधार क्या हैं? शीर्ष अदालत में दाखिल केंद्र सरकार द्वारा 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर शुल्क (एमडीआर) लगाने के फैसले को चुनौती वाली याचिका पर केंद्र से यह जवाब मांगा है। पीठ ने याचिका पर विचार करते हुए केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और एनपीसीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हालांकि पीठ ने रोक लगाने की मांग फिलहाल ठुकरा दी।
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