एपीओ मुख्य परीक्षा, पीसीएस के अंतिम परिणाम पर रोक
प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण नियमों और मेधावी आरक्षित वर्ग के अनारक्षित श्रेणी में समायोजन (माइग्रेशन) को लेकर छिड़े कानूनी विवाद पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने यूपी पीसीएस-2025 और एपीओ-2025 से संबंधित याचिकाओं पर लंबी बहस के बाद मंगलवार को दिया। इन परीक्षाओं को लेकर पंकज वर्मा व दो अन्य और संजय कुमार व तीन अन्य की ओर से दाखिल की गई हैं।
कोर्ट ने दोनों मामलों में फैसला आने तक अंतरिम आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया है कि यूपी एपीओ-2025 की मुख्य परीक्षा और यूपी पीसीएस-2025 का अंतिम चयन परिणाम जारी न करे। पीसीएस 2025 का साक्षात्कार सोमवार से शुरू हुआ है।
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