अनुकंपा नियुक्ति में आवेदन के समय लागू नियमों-शैक्षिक योग्यता पर करें विचार: कैट
प्रयागराज: ललितपुर निवासी सावन सिंह के पिता हर चरण रेलवे में गैंगमैन थे। सेवाकाल के दौरान 19 जुलाई 2009 को उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद सावन ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। रेलवे ने 13 नवंबर 2018 को नियुक्ति का दावा खारिज कर दिया तो याची ने इस आदेश को कैट में चुनौती दी।
सुनवाई के दौरान रेलवे के अधिवक्ता का कहना था कि सावन ने केवल आठवीं तक की पढ़ाई की थी, जबकि संबंधित पद पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल, आईटीआई या समकक्ष निर्धारित थी। रेलवे ने यह भी तर्क दिया कि सावन ने निर्धारित पांच वर्ष की अवधि में नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया था।
याची के अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली जल बोर्ड बनाम निर्मला देवी मामले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन की तारीख पर लागू शैक्षिक योग्यता को ही ध्यान में रखा जाना चाहिए।
कैट ने स्पष्ट किया कि आवेदन के बाद में बदली गई शैक्षिक योग्यता के आधार पर याची के दावे को खारिज नहीं किया जा सकता। साथ ही, अधिकरण ने रेलवे को 2010 में प्रस्तुत मूल आवेदन की तारीख और उसकी विषयवस्तु का सत्यापन करने तथा उस समय लागू नियमों के अनुसार दावे पर पुनर्विचार करने का आदेश दिया है।
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