उपस्थिति रजिस्टर खाली मिला तो प्रधान शिक्षक पर होगी कार्रवाई, कार्यवाही से बचने को करना होगा यह काम
फतेहपुर: परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के देरी से आने व रजिस्टर में बाद में उपस्थिति दर्ज करने वालों पर अब सख्ती होगी। अब स्कूलों में स्कूल खुलने के ठीक 15 मिनट बाद तक संबंधित शिक्षक या शिक्षामित्र नहीं आता है तो तुरंत उस पर अनुपस्थित दर्ज करना होगा। कई बार आपसी मिलीभगत के चलते रजिस्टर में ऐसा दर्ज नहीं किया जाता है या फिर न आने के बाद भी उपस्थिति दर्शा दी जाती है।
निरीक्षण के दौरान किसी भी गैरहाजिर स्टाफ का कालम खाली मिला तो प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक पर सीधी विभागीय और दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसके लिए बीएसए ने निर्देश जारी किए हैं व औचक निरीक्षण भी होगा। इस निर्देश के बाद परिषदीय स्कूलों में खलबली मच गयी है।
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