गलती से मिला अधिक वेतन लौटाना ही होगा: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी को गलती से अधिक वेतन का भुगतान हो जाता है तो इसे वापस करना होगा। शीर्ष अदालत ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी), कालीकट के शिक्षकों को गलती से दिए गए ‘एकेडमिक ग्रेड पे’ के फायदों की रिकवरी को सही ठहराते हुए यह टिप्पणी की।
न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ ने कहा कि रकम की वापसी/रिकवरी सही थी क्योंकि शिक्षकों ने अधिक भुगतान होने पर वापस करने के लिए लिखित में हलफनामा दिया था।
शिक्षकों की अपील खारिज : पीठ ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए शिक्षकों की अपील खारिज कर दी। एनआईटी के शिक्षकों को अक्तूबर 2009 के आसपास ये फाइनेंशियल फायदे दिए गए थे और जनवरी 2010 में वापस ले लिए गए थे क्योंकि उन्होंने जरूरी सालों तक सर्विस पूरी नहीं की थी। एनआईटी के फैसले के खिलाफ शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने शिक्षकों के हक में फैसला दिया। हालांकि बाद में दो जजों की पीठ ने नवंबर 2015 में फैसले को पलटते हुए एनआईटी केहक में फैसला दिया। इसके बाद शिक्षकों ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल की थी।
Basic Shiksha Khabar | PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News | Primarykamaster | Updatemarts | Primary Ka Master | Basic Shiksha News | Uptet News | primarykamaster | SHIKSHAMITRA




