छिबरामऊ। 69 हजार शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ द्वारा 13 अगस्त के आदेश के अनुपालन में अंकित यादव ने सपा सांसद को पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया है कि लखनऊ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 69 हजार शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट रद्द करके पुन: आरक्षण नियमावली 1994 के तहत बनाकर जारी करने के आदेश दिए हैं।
17 दिन बीत जाने के बाद भी प्रदेश सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग ने कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। जिससे फिर से यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंच जाए, ऐसे में सरकार व विभाग को कुछ भी न करना पड़े, चार वर्ष से वह लोग आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने सपा सांसद से इस मामले में न्याय दिलाने की गुहार लगाई है।
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