लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सरकार को प्रदेश में नियमों के विपरीत चल रहे स्कूल-कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया। याची ने अदालत से बिना बुनियादी सुविधा व विद्यार्थियों को सुरक्षा न देने वाले स्कूल कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया था। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार, यूपी आवास विकास परिषद एवं एलडीए के अधिकारी जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों पर गौर करें और कमियां दूर कराएं। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश ओम नारायण साहू की वर्ष 2015
में दाखिल जनहित याचिका पर दिया।
याची ने बिना मान्यता वाले शैक्षणिक
संस्थानों पर भी कड़ी कर्रवाई की गुजारिश की थी। याची का कहना था कि कई स्कूल-कॉलेज बिना सुरक्षा मानकों के चल रहे हैं। इससे विद्यार्थियों के जीवन का खतरा बना रहता है। वहीं, बिना मान्यता वाले स्कूलों से विद्यार्थियों को आगे काफी परेशानी होती है। याची ने ऐसे स्कूलों के संचालकों के खिलाफ कड़ी करवाई करने का आग्रह किया था।
उधर, राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकारों के अधिवक्ता भी पेश हुए। कोर्ट ने राज्य सरकार, यूपी आवास विकास परिषद एवं एलडीए के संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई का आदेश देकर याचिका निस्तारित कर दी।
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