NPS से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी — अनुराग सिंह
NPS से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी — अनुराग सिंह
कई साथी बार बार ये प्रश्न पूछते हैं हैं कि क्या हम आवश्यकता पड़ने पर NPS अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं ??
तो इसका उत्तर है — हाँ ।
आपको जानकारी होनी चाहिए कि NPS आपके भविष्य की सुरक्षा के लिए जमा धन है । अतः NPS ट्रस्ट ने इस तरह के नियम बनाए हैं कि आप चाहकर भी अधिक धन इससे ना निकाल पाएं । क्योंकि अगर आपको पैसे निकालने का मौका दिया जाएगा , तो शायद आप पूरे पैसे ही निकाल लेंगे , क्योंकि ना तो इच्छाओं की कमी है ना आवश्यकताओं की और फिर भविष्य के लिए आपके पास बचेगा सिर्फ कभी ना खत्म होने वाला शून्य ।
नियमानुसार आप कर्मचारी के जमा धन के मात्र 25 प्रतिशत धन ही निम्न आवश्यकताओं पर ही निकाल सकते हैं ।
1- बच्चों की शादी के लिए ।
2- मकान खरीदने या बनवाने के लिए ।
3- बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए ।
4- गंभीर बीमारी के इलाज के लिए ।
5- पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता होने पर उसके इलाज के लिए ।
उदाहरण — मेरे NPS खाते में 990167 /- रुपए हैं । जिसमें से मेरा योगदान 376735/- रुपए है । अतः किसी भी आवश्यकता पर मुझे मात्र 94184/- रुपए मिलेंगे । जो मेरे अंशदान का 25 प्रतिशत तथा NPS खाते में कुल अमाउंट का मात्र 9.5% है ।
अतः बिना अत्यधिक आवश्यकता के NPS खाते से पैसा निकालने से बचें।
अगर हमारी जानकारी आपको पसन्द आई हो । तो मेरे फेसबुक पेज और व्हाट्सअप चैनल को फॉलो करें और हां NPS के सम्बन्ध में किसी भी समस्या होने या जानकारी के लिए मुझे बेझिझक 8299290007 पर कॉल करें । आपकी समस्या का समाधान करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी ।
और एक बात — NPS कटवाने से मना करने वाले नकारात्मक लोगों से दूरी बना लें ।
धन्यवाद ।
— अनुराग सिंह
( पूर्व अधिवक्ता – इलाहाबाद उच्च न्यायालय )
( संस्थापक – टीम पहल, उत्तर प्रदेश)
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