उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के तहत समायोजन उसी ब्लॉक में होना है। जगह न रहने पर अन्य ब्लॉक का ऑप्शन दे सकते हैं। यहां पर भी सरकार द्वारा शासनादेश का उल्लंघन हो रहा है।
दूसरे ब्लॉक का विकल्प सिर्फ शिक्षक की सहमति और प्रार्थना पत्र पर ही हो सकता है शासनादेश में स्पष्ट है
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