UPTET-2026 परिणाम विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो त्रुटिपूर्ण प्रश्नों को मूल्यांकन से बाहर करने का दिया आदेश, 148 अंकों पर दोबारा तैयार होगा रिजल्ट, देखें कोर्ट आर्डर
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 (UPTET-2026) के अभ्यर्थियों के हित में एक महत्वपूर्ण और विस्तृत आदेश पारित किया है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकलपीठ ने विजय सोनकर एवं तीन अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल रिट याचिका (Writ-A No. 16959 of 2026) पर सुनवाई करते हुए यह निर्णय सुनाया। मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता तानिया पांडे एवं अंकिता सिंह तथा राज्य व उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की ओर से अधिवक्ता उदयन नंदन, शिव कुमार सिंह व मुख्य स्थायी अधिवक्ता उपस्थित हुए।
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