संपत्ति का ब्योरा न देने पर सहायक कुलसचिव पद पर नहीं होगी पदोन्नति

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 लखनऊ। राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत कार्यालय अधीक्षक से सहायक कुलसचिव के 38 पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच शासन ने सभी राज्य विवि को पत्र भेजकर कहा है कि अगर कार्मिकों ने अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है तो उनकी पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा।

उच्च शिक्षा विभाग के उप सचिव एसपी मिश्रा की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि चल-अचल संपत्ति का विवरण न दिया जाना प्रतिकूल तथ्य के रूप में लिया जाएगा। शासन, विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर होने वाली विभिन्न चयन समिति की बैठक में इसका संज्ञान लेते हुए ऐसे कार्मिकों

शासन ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों को भेजा पत्र

रजिस्ट्रार से ऐसे कर्मियों के बारे में मांगी जानकारी

की सत्यनिष्ठा को प्रमाणित नहीं माना जाएगा। जब तक वे ब्योरा नहीं देंगे, तब तक उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी रजिस्ट्रार से कहा है

कि इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएं कि पात्रता सूची में शामिल सभी कर्मियों ने अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। साथ ही संपत्ति का विवरण न देने वाले पात्र कार्मिकों की सूची भी उपलब्ध कराएं

संपत्ति का ब्योरा न देने पर सहायक कुलसचिव पद पर नहीं होगी पदोन्नति

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