इंचार्ज अध्यापकों को हेडमास्टर के समान वेतनमान : हाईकोर्ट *
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ रामपुर की टीम के नेतृत्व में गौरव गंगवार और अन्य 44 लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें प्रधानाध्यापक के समान वेतनमान दिया जाए क्योंकि उनसे लगातार इंचार्ज अध्यापक के रूप में एक प्रधानाध्यापक का कार्य लिया जा रहा है।
माननीय हाई कोर्ट ने सुनवाई के उपरांत आदेश जारी किया है कि याचीकरण को प्रधानाध्यापक के समान वेतन प्रदान किया जाए। इस हेतु सभी याचीगण को कोर्ट के आदेश की प्रति के साथ पुनः प्रत्यावेदन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को चार सप्ताह के अंदर सौंपना होगा और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दो माह के अंदर उस पर उचित आदेश पारित करना होगा।
हाई कोर्ट के आदेश से याचीगण को समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के अनुसार प्रधानाध्यापक का वेतन मिलने की संभावना बढ़ गई है।
राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ रामपुर की लीगल टीम के द्वारा बेहतरीन कार्य करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
सभी याची गणों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं💐💐
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