49 इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक का वेतन देने के लिए उच्च न्यायालय ने दिया आदेश – प्रत्यावेदनों पर दो महीने में BSA को लेना होगा निर्णय

primarymaster.in


 

ललितपुर ! जनपद में लम्बे समय से इंचार्ज के रूप में कार्य कर रहे सहायक अध्यापकों के लिए खुशखबरी हो सकती है उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 49 इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक का वेतन देने का आदेश देवेश कुमार शर्मा बनाम स्टेट रिट न 15454 ऑफ 2024 के क्रम में जारी किया है, जिसमे उच्च न्यायालय ने बीएसए को निर्देश दिये हैं कि याचियों के प्रत्यावेदनो पर 2 महीने में निर्णय कर आदेश का पालन करें याचियों को उनके इस पद पर कार्य करने के दिन से वेतन देने का आदेश कोर्ट ने दिया है। इस सम्बंध में याचिका कर्ता देवेश शर्मा ने बताया कि हम सब याची इस सम्बंध में पहले शासन का तय समय तक प्रतीक्षा करेंगे इसके बाद अगला कदम पर निर्णय लेंगे।

49 इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक का वेतन देने के लिए उच्च न्यायालय ने दिया आदेश – प्रत्यावेदनों पर दो महीने में BSA को लेना होगा निर्णय

Rating: 4.5
Diposkan Oleh:
Updatemarts

Basic Shiksha Khabar | PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News | Primarykamaster | Updatemarts | Primary Ka Master | Basic Shiksha News | Uptet News | primarykamaster | SHIKSHAMITRA

Leave a Comment