प्रयागराज , 31 अगस्त 2026
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में अधिशेष (सरप्लस) घोषित सहायक शिक्षकों के समायोजन की अनुमति दे दी है। ये शिक्षक वे हैं जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं दायर की थी।
कोर्ट नंबर-39 में माननीय जस्टिस श्री सौमित्र दयाल सिंह जी और माननीया जस्टिस मैडम स्वरुपमा चतुर्वेदी जी की खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश पारित किया। मामला स्पेशल अपील संख्या 398/2026 (सौरभ कुमार सिंह एवं 6 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य) से संबंधित है।
राज्य के चीफ स्टैंडिंग काउंसल ने कोर्ट में रिपोर्ट नंबर-7 पेश की। इस 114 पन्नों की रिपोर्ट में हमीरपुर, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, शामली, सुल्तानपुर, देवरिया, गाजीपुर, महाराजगंज और संभल जिलों के अधिशेष सहायक शिक्षकों का ब्योरा दिया गया है। इन शिक्षकों ने अपनी पुनर्नियुक्ति के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं की थी। कोर्ट ने इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया।
खंडपीठ ने आदेश दिया कि रिपोर्ट नंबर-7 में उल्लिखित इन शिक्षकों को उसी ब्लॉक के ऐसे स्कूलों में पुनर्नियुक्त किया जा सकता है, जहां कोई शिक्षक नहीं है या केवल एक शिक्षक है। किसी व्यक्तिगत मामले में कठिनाई आने पर राज्य सरकार को कोर्ट को सूचित करने की छूट भी दी गई।
चीफ स्टैंडिंग काउंसल के अनुरोध पर मामला 3 सितंबर 2026 को नए सिरे से सुनवाई के लिए तय किया गया है।
जिन्होंने अपील दाखिल किया है या जिन शिक्षक शिक्षिकाओं ने आपत्ति दर्ज कराया है अपील के अंतिम फैसले तक उनका समायोजन नहीं किया जाएगा।
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