आदेश:दरोगा भर्ती 2025 के नियुक्ति पत्र पर रोक
प्रयागराज, । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा विज्ञापित उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती 2025 के नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। साथ ही मामले में सुनवाई के लिए पांच अक्तूबर की तारीख लगाई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने श्याम सुंदर, कमलेश यादव व अन्य और यश पांडेय व 44 अन्य की याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे अधिवक्ता संजय कुमार यादव व आलोक मिश्र को सुनकर दिया है।
एडवोकेट संजय कुमार यादव ने आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 का विज्ञापन 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। इसके लिए 15 लाख 75 हजार 7 सौ 6 आवेदन प्राप्त हुए थे। लिखित परीक्षा गत 14 व 15 मार्च को दो-दो पालियों में हुई थी, जिसमें 10 लाख 77 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
लिखित परीक्षा का परिणाम गत सात मई को जारी किया गया था जिसमें 12733 अभ्यर्थियों को अगले चरण की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उत्तीर्ण किया गया। अंतिम परिणाम 14 जुलाई को जारी किया गया। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण की तैयारी चल रही थी।
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