जनसंख्या और मकानों के आधार पर EB काटना (विभाजन नियम)
पुराने HLB क्रमांक के आधार पर ही 6 अंकों का नया EB नंबर तैयार होता है। विभाजन इस प्रकार किया जाता है:
* यदि HLB छोटा है (सीमा के अंदर है): मान लीजिए HLB नंबर 0148 है और उसमें जनसंख्या 800 से कम है, तो उसे काटा नहीं जाएगा। वह सीधा एक ही ब्लॉक रहेगा और उसका नया EB नंबर 014800 बन जाएगा (आखिरी के दो ’00’ का मतलब है कि ब्लॉक अविभाजित है)।
* यदि HLB बड़ा है (सीमा से बाहर है): मान लीजिए HLB 0148 में जनसंख्या 800 या घर बहुत ज़्यादा हैं, तो इसे दो भागों (EB) में काट दिया जाएगा:
1. पहला भाग (भाग-1): इसका नया नंबर 014801 होगा।
2. दूसरा भाग (भाग-2): इसका नया नंबर 014802 होगा।
* इस बार जनगणना एरिया (HLB) के हिसाब से नहीं होनी है, जनसंख्या EB के अनुसार होनी है और अगर सभी प्रगणक को पुरानी HLB मिल गई तो किसी को 2000 की जनसंख्या और किसी को 300 की जनसंख्या मिलेगी।
बड़ी HLB को काटा जा रहा है और उसे 2 EB या 3 EB में बदला जा रहा है।
अब जिसके पास छोटी EB है उसे 2 EB या 3 EB मिलेंगी। हर एक को 800 कम से कम जनसंख्या को कवर करना है।
अगर किसी की EB में 900 जनसंख्या आ रही है तो उसे काटा नहीं गया है। जब जनसंख्या बहुत अधिक है तभी काटा गया है।
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