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पीईटी: 174 अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति

प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के लिए अनिवार्य प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) की वैधता को लेकर दाखिल याचिका में 174 अभ्यर्थियों को बड़ी अंतरिम राहत दी है।

हाईकोर्ट ने सत्येंद्र यादव व 173 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार व चयन आयोग को निर्देश दिया कि याचियों को तीन मई को होने वाली परीक्षा में शामिल होने दिया जाए। साथ ही यह भी कहा है कि इन अभ्यर्थियों का परिणाम न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा। याचियों ने वर्ष 2021 व 2022 में पीईटी पास किया था। 20 नवंबर 2020 के तत्कालीन शासनादेश के अनुसार तब पीईटी की वैधता एक वर्ष थी। भर्ती विज्ञापन जारी हुआ तब तक एक वर्ष की वैधता समाप्त हो चुकी थी।

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