खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश वेतन रोकने का नहीं है अधिकार
आगरा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राकेश सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को निर्देश जारी करके कहा है कि किसी भी शिक्षक का वेतन रुकवाने का अधिकार उन्हें नहीं है। यदि किसी शिक्षक के विरुद्ध शिकायत हो तो उसकी लिखित सूचना बीएसए कार्यालय को भेजी जाए। बिना अनुमति के वेतन रोकने या ऑफलाइन निरीक्षण के आधार पर कार्रवाई करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।
बीएसए बोले- शिक्षक के विरुद्ध शिकायत की भेजें सूचना
बीएसए ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि कुछ खंड शिक्षा अधिकारी विद्यालयों का ऑफलाइन निरीक्षण कर लेखा कार्यालय में फोन करके शिक्षकों का वेतन रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सभी बीईओ को निर्देश दिया है कि वे गत माह के वेतन भुगतान का रिकॉर्ड और इस माह भेजे गए वेतन संबंधी विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करें।
बीएसए ने कहा है कि सभी निरीक्षण केवल ऑनलाइन माध्यम से किए जाएंगे। यदि किसी शिक्षक के विरुद्ध कोई शिकायत मिलती है तो उसकी रिपोर्ट लिखित रूप से बीएसए कार्यालय को भेजी जाएगी। किसी भी शिक्षक को बीईओ स्तर से नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। चेतावनी दी है कि यदि कोई अधिकारी ऑफलाइन निरीक्षण या वेतन रुकवाने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
शिक्षक संगठनों ने बीएसए के इस निर्णय का स्वागत किया है। प्रा. शिक्षक संघ के जिला मंत्री बृजेश दीक्षित ने बताया कि सभी शैक्षिक संगठनों की संयुक्त बैठक में भी शिक्षक हितों से जुड़े कई मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय लिए गए थे, जिनमें लंबित 118 शिक्षकों के चयन वेतनमान के आदेश जारी किए गए।
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