प्रयागराज : आपके पास दो कार हैं और तीन मोबाइल
नंबर प्रयोग करते हैं। गांव में आपके नाम घर है और शहर में पत्नी के नाम फ्लैट है तो सभी सही जानकारी देनी होगी। यदि कोई जानकारी गलत दी तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जुर्माना लग सकता है।
पिछले दिनों जनगणना आयुक्त की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह सही और पूरी जानकारी दे। अगर कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है या सहयोग नहीं करता, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। दरअसल, पहली बार जनगणना में आमजन के लिए स्वगणना का विकल्प दिया गया है। जनगणना के पहले चरण में कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। इन सभी
सवालों की सही जानकारी देना जरूरी है। खासतौर पर मकानों और परिवारों से संबंधित जानकारी बिल्कुल ही सही देनी होगी। स्वगणना का मतलब लोग खुद भी अपनी जानकारी आनलाइन भर सकते हैं। इसके लिए परिवार का मुखिया या कोई भी सदस्य आधिकारिक पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर और जरूरी जानकारी के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकता है। स्वगणना करने पर एक 16 अंकों की आइडी बनाई जाएगी। जब सरकारी गणनाकर्ता (प्रगणक) घर पर सत्यापन के लिए आएंगे तो यह आइडी उन्हें दिखाना जरूरी होगा।
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