*स्पेशल टेट पर आये आदेश का सार*:-
👉 शिक्षामित्र स्पेशल टेट के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
👉इस अनुच्छेद (पैरा 47) का सरल सारांश यह है:
केवल Special TET आयोजित होने से शिक्षकों के मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14 और 16) प्रभावित होंगे, ऐसी आशंका को कोर्ट ने समय से पहले और गलत धारणा बताया है।
Special TET, सुप्रीम कोर्ट के Anjuman Ishaat-e-Taleem Trust मामले में दिए गए निर्णय और उसके Review में दी गई सीमित छूट के कारण आयोजित किया जा रहा है।
इसका उद्देश्य वर्तमान में कार्यरत संबंधित शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक TET प्राप्त करने का अवसर देना है।
सबसे महत्वपूर्ण बात: Special TET पास करने से इन शिक्षकों को नियुक्ति या पदोन्नति में कोई प्राथमिकता/विशेष अधिकार नहीं मिलेगा।
एक लाइन में:
👉 *Special TET केवल संबंधित इन-सर्विस शिक्षकों को 31 अगस्त 2028 तक TET योग्यता हासिल करने का अवसर देता है; इससे उन्हें नियुक्ति या प्रमोशन में कोई विशेष लाभ का अधिकार नहीं मिलता।*
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