गोंडा: शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के बोनस भुगतान को लेकर नया आदेश जारी, 4 नवंबर तक मांगी गई सूची
UP Teacher News: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वित्तीय वर्ष 2025-26 के बोनस भुगतान को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा गोंडा कार्यालय की ओर से समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर बोनस भुगतान से संबंधित सूची की जांच और आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
महत्वपूर्ण तिथि:
बोनस भुगतान से संबंधित सत्यापित सूची दिनांक 04 नवंबर 2026 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि दीपावली पर्व से पूर्व बोनस भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
बोनस भुगतान के लिए जारी किए गए 9 प्रमुख निर्देश
कार्यालय द्वारा जारी पत्र में बोनस भुगतान की सूची तैयार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का विशेष ध्यान रखने को कहा गया है:
सूची में उन्हीं शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के नाम शामिल किए जाएं, जिन्होंने दिनांक 31 मार्च 2026 को एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो।
ऐसे शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी जिनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई अथवा किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित हो, उनके नाम सूची से हटा दिए जाएं। इसी प्रकार वर्ष 2025-26 में विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई अथवा आपराधिक मुकदमे में दंडित कर्मचारियों के नाम भी प्रेषित बिल से हटाए जाएं।
दिनांक 31 मार्च 2025 के पश्चात जिन शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का स्थानांतरण किसी अन्य जनपद में हुआ है, यदि उनका नाम सूची में शामिल है तो उसे प्रेषित बिल से हटा दिया जाए।
दिनांक 01 अप्रैल 2025 के पश्चात जिन शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का स्थानांतरण इसी जनपद में हुआ है, यदि वे उपरोक्त बिंदु संख्या 01 एवं 02 की अर्हता पूरी करते हैं और उनका नाम सूची में शामिल नहीं है, तो उनका नाम सूची में जोड़ लिया जाए।
ऐसे शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी जो दिनांक 31 मार्च 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उन्हें बोनस की सम्पूर्ण धनराशि नकद दी जाएगी।
ऐसे शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी जो भविष्य निधि के सदस्य हैं, उनके बोनस की धनराशि का 75 प्रतिशत भाग संबंधित कर्मचारी के GPF खाते में जमा किया जाएगा तथा शेष 25 प्रतिशत धनराशि का नकद भुगतान किया जाएगा।
ऐसे शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी जो भविष्य निधि के सदस्य नहीं हैं, उन्हें उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) के रूप में दी जाएगी। इस संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी के स्तर से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
दिनांक 31 मार्च 2026 तक सेवानिवृत्त हो चुके ऐसे शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी, जिनका बोनस देय है, उनकी सूची अलग से प्रेषित की जाए।
प्रेषित सूची में ऐसे शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी जिनके वेतन भुगतान की कटौती की गई है, उनका अपने स्तर से मिलान किया जाए। यदि उन्हें बोनस देय है तो वेतन बहाली आदेश की सत्यापित प्रति संलग्न कर उपलब्ध कराई जाए।
4 नवंबर तक उपलब्ध करानी होगी सत्यापित सूची
कार्यालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि उपरोक्त सभी बिंदुओं के अनुसार सूची का परीक्षण करने के बाद हस्ताक्षरित एवं सत्यापित सूची दिनांक 04 नवंबर 2026 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे दीपावली पर्व से पूर्व बोनस भुगतान की कार्रवाई समय से पूरी की जा सके।
| कार्यालय | वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा गोंडा |
| पत्रांक | लेखा संगण/बोनस/1358-59/2026-27 |
| पत्र दिनांक | 02 नवंबर 2026 |
| संबोधित | समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, गोंडा |
| बोनस वर्ष | 2025-26 |
| सूची उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि | 04 नवंबर 2026 |
दीपावली से पहले बोनस भुगतान की तैयारी
गोंडा जिले में जारी इस पत्र के माध्यम से बोनस भुगतान की प्रक्रिया को समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अब संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को पात्र कर्मचारियों के नामों का सत्यापन कर निर्धारित समय-सीमा में सूची उपलब्ध करानी होगी।
नोट: यह खबर उपलब्ध कार्यालयी पत्र के आधार पर तैयार की गई है। इसमें दिए गए निर्देश गोंडा जनपद के संबंधित अधिकारियों के लिए जारी पत्र से संबंधित हैं।
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