नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने बोतलबंद पानी और और मिनरल वॉटर को अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य पदार्थों की श्रेणी में शामिल किया है। यह कदम उपभोक्ताओं के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया है।
हर साल ऑडिट होगा : यह घोषणा केंद्र सरकार द्वारा इस उद्योग के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से सर्टिफिकेट प्राप्त करने की अनिवार्य शर्त को हटाने के बाद की गई है। नए नियमों के मुताबिक, अब सभी बोतलबंद पानी
और मिनरल वाटर उत्पादों का साल में एक बार अनिवार्य निरीक्षण होगा। यह निरीक्षण कंपनी को लाइसेंस देने या पंजीकृत करने से पहले किया जाएगा। इसके अलावा वार्षिक थर्ड पार्टी ऑडिट भी किया जाएगा। गौरतलब है कि बोतलबंद पानी वाली कंपनियों ने इससे पहले सरकार से नियमों के सरलीकरण की मांग की थी।
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