शिक्षक ट्रांसफर अपडेट 👉अपर मुख्य सचिव के 4 जून 2026 के शासनादेश अनुसार – UpdateMarts| PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News

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*अपर मुख्य सचिव के 4 जून 2026 के शासनादेश अनुसार-*

(1) अध्यापक/अध्यापिका के स्वयं / स्पाउस अथवा उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री के दिव्यांग होने की दशा में स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

(2) अध्यापक/अध्यापिका अथवा उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री के कैंसर से पीडित होने की दशा में स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

(3) अध्यापक/अध्यापिका अथवा उनके अविवाहित पुत्र-पुत्री के डायलिसिस पर होने की दशा में स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

(4) *यदि पति/पत्नी दोनों बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक हैं और उनमें से किसी के द्वारा आवेदन किया जाता है तो जहां पर शिक्षक-छात्र अनुपात न्यून होगा, उस जनपद में उन दोनों में से किसी एक का स्थानान्तरण किया जा सकेगा।*

*समस्त शिक्षक साथी जिनके पति/पत्नी परिषदीय शिक्षक हैं ,वे बिंदु 4 पर विशेष ध्यान दें-* 

> आवेदन तभी करें जब आप दोनों एक साथ एक -दूसरे के नियुक्ति जनपद में रहने को  तैयार हों।

*हमारे कुछ साथी आज के आदेश से थोड़ा निराश हैं ,उनका निराश होना भी* *स्वाभाविक है,लेकिन जनगणना कार्य को देखते हुए इस वर्ष सामान्य ट्रांसफर होने मुश्किल ही थे ,ऐसे में यह आदेश भी बहुतों के लिए संजीवनी साबित होगा।*

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