शिक्षिका की मौत पर 56.76 लाख मुआवजा
प्रयागराज । हादसे में प्रधानाध्यापिका की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतका के आश्रितों को 56 लाख 76 हजार 636 रुपये मुआवजा राशि साधारण वार्षिक ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पीठासीन अधिकारी निकुंज मित्तल ने दावा वाद स्वीकार कर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को 56,76,636 रुपये की मुआवजा राशि अदा करने का आदेश दिया।
मामले के अनुसार, 14 जनवरी 2016 को सुबह करीब 9:30 बजे निर्मला देवी अपने परिवार के साथ घूरपुर रोड स्थित इरादतगंज रेलवे ओवरब्रिज के पास साधन के इंतजार में कच्ची पटरी पर खड़ी थीं कि गलत साइड से आए बाइक सवार ने टक्कर मार दी। इलाज के दौरान 18 फरवरी 2016 को मौत हो गई।
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