प्रयागराज, हाईकोर्ट के आदेश के बाद सचिवालय प्रशासन विभाग ने अपर निजी सचिव भर्ती (एपीएस) की आशुलेखन परीक्षा में त्रुटियों में पांच प्रतिशत की अनुमति देने के लिए उत्तर प्रदेश सचिवालय वैयक्तिक सहायक सेवा नियमावली 2001 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित अपर निजी सचिव (उत्तर प्रदेश सचिवालय) भर्ती 2010 और अपर निजी सचिव (उत्तर प्रदेश सचिवालय) भर्ती 2013 की हिंदी आशुलेखन परीक्षा में त्रुटियों में छूट देने को लेकर बार-बार विवाद हो रहा था। इसे समाप्त करने के लिए सचिवालय प्रशासन विभाग ने अपर निजी सचिव भर्ती की हिंदी आशुलेखन परीक्षा में त्रुटियों में पांच प्रतिशत की छूट देने संबंधी प्रावधान संगत सेवा नियमावली में करने का निर्णय लिया है। हाईकोर्ट ने अपर निजी सचिव भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विवाद की सुनवाई के दौरान प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग को आदेश दिए थे कि अन्य विभागों की भर्तियों की भांति अपर निजी सचिव भर्ती की हिंदी आशुलेखन परीक्षा में पांच प्रतिशत त्रुटियों की अनुमति दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सेवा नियमावली में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।
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