लखनऊ | 4 नवंबर 2026
उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर कानूनी हलचल तेज हो गई है। 11,508 पदों पर प्रस्तावित प्राथमिक शिक्षक भर्ती और शिक्षामित्रों को मिलने वाले भारांक से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में 3 नवंबर 2026 को सुनवाई हुई।
यह मामला Shiksha Mitra Shikshak Patrata Association Through Its Chairman Avdhesh Kumar बनाम उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। याचिका संख्या Writ-A No. 11693 of 2026 पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की अदालत में सुनवाई हुई।
सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार एवं अन्य प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ताओं ने न्यायालय में नोटिस स्वीकार किया। इसके बाद न्यायालय ने प्रतिवादी पक्ष को तीन सप्ताह के भीतर काउंटर एफिडेविट (जवाबी हलफनामा) दाखिल करने का निर्देश दिया।
वहीं, याचिकाकर्ता पक्ष को सरकार का जवाब दाखिल होने के बाद एक सप्ताह के भीतर री-ज्वाइंडर एफिडेविट (प्रत्युत्तर हलफनामा) दाखिल करने का समय दिया गया है।
अगली सुनवाई में तय होंगे महत्वपूर्ण मुद्दे
न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अगली तारीख पर याचिका की पोषणीयता (Maintainability) सहित सभी मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इसका अर्थ है कि फिलहाल न्यायालय ने शिक्षामित्रों के भारांक या भर्ती के संबंध में कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है।
शिक्षामित्रों के भारांक पर टिकी निगाहें
इस मुकदमे को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शिक्षामित्रों को मिलने वाले भारांक के मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रदेश के हजारों शिक्षामित्रों और शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों की निगाहें अब अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
हालांकि, 3 नवंबर को जारी आदेश में भारांक को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया गया है। सरकार का जवाब और अगली सुनवाई में न्यायालय की टिप्पणी इस मामले में महत्वपूर्ण होगी।
केस की प्रमुख जानकारी
न्यायालय: इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच
याचिका संख्या: 11693/2026
वादकारी: शिक्षामित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन
न्यायाधीश: न्यायमूर्ति पंकज भाटिया
सुनवाई की तारीख: 3 नवंबर 2026
सरकार को समय: 3 सप्ताह
याचिकाकर्ता को समय: इसके बाद 1 सप्ताह
अगला चरण: जवाबी हलफनामों के बाद सुनवाई
महत्वपूर्ण: अभी यह मामला विचाराधीन है। शिक्षामित्रों के भारांक, 11,508 पदों पर भर्ती अथवा भर्ती प्रक्रिया को लेकर हाईकोर्ट ने इस आदेश में कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है।
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