सरकारी कर्मचारीयों के लिए बड़ी खुशखबरी ₹300 से बढ़कर ₹600 हुई शिक्षा सहायता राशि✅
यूपी के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत: बच्चों की शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति बढ़ी, अब ₹600 प्रतिमाह प्रति बच्चा मिलेगा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली शिक्षा संबंधी सहायता (Children Education Fee Reimbursement) की दरों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। वित्त (सामान्य) अनुभाग-1 ने 3 अगस्त 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया है।
नए आदेश के मुताबिक, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति की मौजूदा दरों को बढ़ाकर ₹600 प्रतिमाह प्रति बच्चा कर दिया गया है। संशोधित दरें तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।
पहले ₹300 प्रतिमाह मिलती थी प्रतिपूर्ति
शासनादेश के अनुसार, पूर्व व्यवस्था में सरकारी कर्मचारियों को बच्चों की शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए ₹300 प्रतिमाह प्रति बच्चा देने की व्यवस्था थी। अब इसे दोगुना करते हुए ₹600 प्रतिमाह प्रति बच्चा कर दिया गया है।
यह सुविधा निर्धारित नियमों एवं प्रतिबंधों के अधीन दो बच्चों तक अनुमन्य होगी।
₹2,000 वेतन सीमा की शर्त भी समाप्त
आदेश में एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। पुराने शासनादेश में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में मैट्रिक्स लेवल-3 तक के पदों पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को ही शिक्षा संबंधी सहायता अनुमन्य थी।
नए आदेश में वित्त विभाग के 2 नवंबर 2002 के शासनादेश में अंकित ₹2,000 की वेतन सीमा एवं उससे संबंधित प्रतिबंधों को समाप्त करने की बात कही गई है।
तत्काल प्रभाव से लागू हुई नई दर
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि संशोधित ₹600 प्रतिमाह प्रति बच्चा की दर तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
इस फैसले से पात्र राज्य कर्मचारियों को बच्चों की पढ़ाई पर मिलने वाली सरकारी सहायता में बढ़ोतरी होगी।
नई दर: ₹600 प्रति माह प्रति बच्चा
पुरानी दर: ₹300 प्रति माह प्रति बच्चा
लाभ: निर्धारित शर्तों के तहत अधिकतम दो बच्चों तक
आदेश की तारीख: 03 अगस्त 2026
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