हिमाचल प्रदेश में अयोग्य विधायकों को पेंशन नहीं
शिमला,सं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बुधवार को अयोग्य विधायकों की पेंशन बंद करने वाला संशोधित विधेयक पास हो गया। अब इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इससे संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य होने वाले विधायक पेंशन के हकदार नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने बीते मंगलवार को दलबदलुओं को हतोत्साहित करने की मंशा से सदन में विधानसभा सदस्यों के भत्ते एवं पेंशन अधिनियम 1971 में संशोधन का प्रस्ताव पेश किया था। विपक्ष ने इसे बदले की भावना से लाया प्रस्ताव बताते हुए बिल को वापस लेने या सिलेक्ट कमेटी को भेजने की बात कही।
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