कोल्ड्रिफ बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मासुटिकल्स के सभी कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हर जिले में औषधि निरीक्षकों को आदेश दिए गए हैं कि वे सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों, मेडिकल स्टोर पर कंपनी द्वारा बनाए गए कोई भी कफ सिरप पाए जाने पर उन्हें जब्त कर लें। जांच के लिए नमूने लखनऊ लैब में भेजे जाएं। इसी के साथ बाजार में बेचे जा रहे सभी प्रकार के कफ सिरप के नमूने लेते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं।
सहायक आयुक्त (औषधि) दिनेश कुमार तिवारी ने जारी आदेश में सभी औषधि निरीक्षकों को यह भी आदेश दिए हैं कि वे संकलित नमूनों को लखनऊ तो भेजें ही, साथ ही अपने परिक्षेत्र की प्रयोगशाला में भी जांच करवाएं। सिरप में इस्तेमाल ‘प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल’ की जांच की जाए। कंपनी के बनाए गए कफ सिरप कोल्ड्रिफ के इस्तेमाल से कई बच्चों की मृत्यु की घटनाएं सामने आई हैं। जानकारों के मुताबिक सिरप को पतला और मीठा करने के लिए इस रसायन का प्रयोग होता है, मात्रा बेहद सीमित यानी 0.1% तक रखी जाती है। कोल्ड्रिफ सिरप में यह मात्रा 48.6% तक पाई गई है।
अन्य राज्यों में भी लगा है प्रतिबंध
राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में भी इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। वहां भी इस कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगाते हुए नमूनों की जांच करवाई जा रही है। इन राज्यों में कोल्ड्रिफ सिरप के इस्तेमाल से बच्चों की मौत के मामले भी सामने आए थे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर एक एडवाइजरी जारी की है।
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