29 जुलाई 2011 से पहले बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, सहायक शिक्षक भर्ती में 50% अंक की बाध्यता समाप्त
UP Assistant Teacher Recruitment 2026: स्नातक स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता नहीं होगी लागू, शासनादेश के आधार पर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किया स्पष्टीकरण
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 29 जुलाई 2011 से पहले बीएड की डिग्री प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती में स्नातक स्तर पर 50 प्रतिशत न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता से छूट मिलेगी। इस संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से बुधवार को स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
आयोग के उप सचिव संजय सिंह के अनुसार विज्ञापन संख्या 07/2026 के तहत सहायक अध्यापक (स्नातक वेतनक्रम) पदों के लिए आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को राहत दी गई है, जिन्होंने 29 जुलाई 2011 से पहले शिक्षा में स्नातक (बीएड) अथवा प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक या समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था।
किन अभ्यर्थियों को मिलेगी छूट?
शासनादेश संख्या 1528/15-05-2026-1600(42)/2026 के आधार पर प्रदेश के मान्यता प्राप्त एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (स्नातक वेतनक्रम) पद की अर्हता में कुछ बिंदु जोड़े गए थे।
इसमें टीजीटी एवं परास्नातक स्तर पर प्रतिशत अंकों की शर्त शामिल थी। हालांकि, अब उन अभ्यर्थियों पर स्नातक स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता लागू नहीं होगी, जिन्होंने 29 जुलाई 2011 से पहले संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था।
ऐसे अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम तिथि तक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर वाला अनुभव प्रमाणपत्र भी मान्य
इसी बीच शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 08/2026 एवं 09/2026 के तहत प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को भी राहत दी है।
आयोग के अनुसार, यदि अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप के अनुसार सक्षम अधिकारी से अनुमोदित अथवा प्रतिहस्ताक्षरित अनुभव प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, तो वे निर्धारित प्रारूप में मांगी गई सूचनाएं भरकर स्वयं तथा संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य से हस्ताक्षर कराकर आवेदन के साथ जमा कर सकते हैं।
हालांकि, बाद में साक्षात्कार अथवा अभिलेख सत्यापन के समय सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण
इस स्पष्टीकरण से 29 जुलाई 2011 से पहले बीएड में प्रवेश लेने वाले उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जो स्नातक में 50 प्रतिशत अंक न होने के कारण सहायक अध्यापक भर्ती की पात्रता को लेकर असमंजस में थे।
अभ्यर्थियों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले आयोग की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञापन एवं पात्रता संबंधी निर्देशों का अवश्य परीक्षण कर लें।
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