कार्यालय आदेश/निलम्बन
श्री विजय कुमार वर्मा, प्र०अ०, प्रा०वि०-नासिरगंज।, वि०ख०-जमुनहा, जनपद-श्रावस्ती के विरूद्ध निम्नलिखित आरोपों के आधार पर विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित (कन्टेमप्लेटेड) है। एतद्वारा श्री विजय कुमार वर्मा, प्र०अ०, प्रा०वि०-नासिरगंज- ।, वि०ख०-जमुनहा, जनपद-श्रावस्ती को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है:-
1. सोशल मीडिया पर विभाग की छवि धूमिल करना।
2. विद्यालय में परिसर में अनियमित गतिविधियां (बारबालाओं द्वारा नृत्य) संचालित होने देना।
3. मध्यान्ह भोजन न बनवाना।
4. स्थलीय निरीक्षण के समय छात्रसंख्या अत्यधिक न्यून होना।
5. विद्यालय परिसर अत्यन्त गन्दा रखना।
6. विद्यालय में चहारदीवारी / गेट मरम्मत न कराना।
7. विद्यालय हेतु प्राप्त कम्पोजिट ग्राण्ट की धनराशि का दुरूपयोग करना।
8. बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना।
9. अध्यापक सेवा नियमावली का उल्लंघन करना।
2- श्री विजय कुमार वर्मा, प्र०अ०, प्रा०वि०-नासिरगंज।, वि०ख०-जमुनहा, जनपद-श्रावस्ती को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर मंहगाई भत्ता यदि ऐसे अवकाश पर देय है भी अनुमन्य होगा किन्तु किसी कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व या प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता अथवा मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होंगे जब तक इसका समाधान न हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में वास्तव में किया जा रहा है, जिसके लिए उक्त प्रतिकर भत्ते अनुमन्य हैं।
3- उपर्युक्त प्रस्तर में उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि श्री विजय कुमार वर्मा, प्र०अ०, प्रा०वि०-नासिरगंज।, वि०ख०-जमुनहा, जनपद-श्रावस्ती इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि वह किसी अन्य सेवायोजन, व्यापारवृत्त एवं व्यवसाय में नहीं लगे हैं। श्री विजय कुमार वर्मा, प्र०अ०, प्रा०वि०-नासिरगंज।, वि०ख०-जमुनहा, जनपद-श्रावस्ती निलम्बन अवधि में अपने मूल विद्यालय से सम्बद्ध रहेंगे।
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