तबादले के लिए करना होगा आवेदन, बताना होगा स्पष्ट कारण
सिद्धार्थनगर। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत उन शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है, जिन्हें स्थानांतरण पर गैर जनपद में जाना है। स्थानांतरण के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार तबादला केवल आवेदन भर देने से नहीं होगा बल्कि शिक्षकों को स्थानांतरण की स्पष्ट और ठोस वजह बतानी होगी। इसमें गंभीर बीमारी, दिव्यांगता या अन्य विशेष परिस्थितियों से जूझ रहे शिक्षकों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई है। आवेदन के साथ संबंधित चिकित्सीय अभिलेख और सक्षम समिति की संस्तुति भी अनिवार्य होगी। विभागीय स्तर पर गठित समिति प्रत्येक आवेदन की जांच करेगी, जिसके बाद पात्र शिक्षकों के स्थानांतरण पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक स्थानांतरण के इंतजार में थे। इसको लेकर शासन ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इसमें गैर जनपद के लिए स्थानांतरण पर जाने वाले शिक्षकाें को वाजिब जरूरत और साक्ष्य देना होगा। इसके लिए नियम बनाए गए हैं, उसके दायरे में आने वाले शिक्षक ही इसका लाभ पा सकेंगे। विभाग के अनुसार गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक, उनके अविवहिता पुत्र-पुत्री, इसमें कैंसर, डायलिसिस, बच्चों के दिव्यांग होने जैसी स्थिति, जिनके उपचार में वर्तमान तैनाती स्थल बाधा बन रहा है, उन्हें विशेष वरीयता दी जाएगी।
इसके लिए सरकारी अस्पताल से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र, रोग की प्रकृति और उपचार संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन प्राप्त होने के बाद गठित समिति अभिलेखों का सत्यापन करेगी और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय रिपोर्ट की भी जांच कराएगी। समिति की संस्तुति के आधार पर ही तबादले की सूची तैयार की जाएगी।
इस संबंध में बीएसए शैलेश कुमार ने बताया कि स्थानांतरण को लेकर आवेदन शुरू हुआ है। इसके लिए कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। बीमारी के हालात में संबंधित रिपोर्ट और साक्ष्य जरूर लगाना होगा।
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