लखनऊ। प्रदेश के आठ आकांक्षी जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नारी अदालत शुरू होंगी। महिला कल्याण विभाग ने इसका आदेश और गठन संबंधी जरूरी गाइड लाइन जारी कर दी हैं। इन अदालतों में महिलाओं की पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का निदान होगा। ये महिलाओं को उनसे जुड़े कानून, अधिकारों के बारे में भी प्रशिक्षित करेंगी।
अदालत कैसे काम करेगी, खर्च, मानदेय, सुविधाएं, अधिकार संबंधी गाइड लाइन शासन ने जारी कर दी हैं। इन जिलों में नारी अदालत के फीड बैक पर बाकी अन्य जिलों में विस्तार होगा। इन नारी अदालतों में 7-11 सदस्य होंगी। नारी अदालत में महिलाएं ही रहेंगी। ये मामलों कर सुनवाईकरने के साथ सरकारी विभागों, संस्थाओं के साथ निदान कराएंगी। डीएम सेटअप कमेटी के अध्यक्ष होंगे। इन जिलों में खुलेंगी नारी अदालतें बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र जिलों से सरकार पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है।
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