समायोजित प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापको ने उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इसलिए उनको सुने बिना उनके विरुद्ध कोई आदेश नहीं हो सकता है।
माननीय न्यायमूर्ति श्री अब्दुल मोइन जी विपक्षियों से जवाब दाखिल करने को कहा है और उनके समायोजन को याचिका के अंतिम निर्णय के आधीन कर दिया है।
इस तरह यह बहुत बड़ी कामयाबी है।
जैसे ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आयेगा। बिना उच्च प्राथमिक की टीईटी उत्तीर्ण समायोजित उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों का प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर वापस लौटना तय हो गया है।
रिट A 7374/2025 Rahul Pandey and Others
Rahul Pandey Avichal
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