लखनऊ, । सीबीएसई,आईसीएसई व यूपी बोर्ड के संचालित स्ववित्तपोषित विद्यालयों को अगले सत्र से 60 दिन पहले फीस का ब्योरा स्कूल की बेबसाइट और सूचना पटल पर देना होगा। यह नियम 20 हजार से अधिक वार्षिक फीस वाले स्कूलों पर लागू होगा। फीस का ब्योरा डीआईओएस कार्यालय को भी देना होगा। स्कूल अभिभावकों से छात्रों की फीस वार्षिक भुगतान के लिये दबाव नहीं डालेंगे। ये फीस मासिक, तीन व छह माह की किस्तों में ले सकेंगे। कोई विद्यालय बिना किसी सूचना के फीस के अलावा शुल्क नहीं लेंगे। फीस की रसीद देंगे। ये निर्देश डीआईओएस राकेश कुमार ने जारी किये हैं।
डीआईओएस ने नौ अप्रैल को डीएम विशाख जी की अध्यक्षता में जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक में लिये निर्णयों का कड़ाई से पालन के स्कूल प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को निर्देश दिये गए हैं। डीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। छात्र, अभिभावक, अभिभावक संघ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोषी होने पर स्कूल के खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी।
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