कार्यालय ज्ञापन
विषयः भारत सरकार के अंतर्गत मंत्रालयों और विभागों में छुट्टी स्वीकृक्तिदाता प्राधिकारी को शिशु देखभाल छुट्टी की अवधियों (spells) में सिथिलता देने की शक्ति प्रदान करने संबंधी अनुदेश-तत्संबंधी।
इस विभाग द्वारा, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) और व्यय विभाग के परामर्श से लोकहित में, बच्चे के चिकित्सीय उपचार के मामले में केन्द्र सरकार की महिला कर्मचारियों और एकल पुरुष कर्मचारियों को सीसीएस (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 43-सी (3) (i) के तहत स्वीकार्य, शिशु देखभाल छुट्टी की अवधियों (spells) में छूट देने पर विचार किया गया है।.
2. एक कल्याणकारी उपाय के तौर पर, अब यह निर्णय लिया गया है कि भारत सरकार के अंतर्गत मंत्रालयों. अथवा विभागों में छुट्टी स्वीकृतिदाता प्राधिकारियों को केन्द्र सरकार की महिला कर्मचारियों और एकल पुरूष कर्मचारियों को ऐसे मामलों में, जहाँ उनका बच्चा मरीज के रूप में अस्पताल में भर्ती है, सीसीएस (छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 43 सी (3) (i) के अंतर्गत एक कैलेंडर वर्ष में शिशु देखभाल • छुट्टी की मौजूदा तीन अवधियों (spells) के अतिरिक्त, अधिकतम तीन और अवधियों (spells) तक छूट देने की शक्ति प्रदान की जाती है।
3. ये आदेश इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।
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