लखनऊ। प्रदेश सरकार ने जनरल प्राविडेन्ट फण्ड लिए मिलने वाली ब्याज दर 7.1 प्रतिशत तय की गई है। यह दर 01 जनवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 तक लागू होगी।
वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने मंगलवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया। इसमें कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश), कन्ट्रीव्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) तथा उत्तर प्रदेश कन्ट्रीव्यूटी प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेंस फण्ड के सब्सक्राइबर्स की इस कुल जमा रकमों पर दी जाने वाली ब्याज दर सात दशमलव एक प्रतिशत होगी। यह दर दिनांक 01 जनवरी, 2025 से लागू होगी।
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