नए इनकम टैक्स बिल में ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह अब ‘टैक्स ईयर’ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा. टैक्स इयर 12 महीने की अवधि होगी, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा।

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 New Income Tax Bill 2025 Draft: नए इनकम टैक्स बिल में ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह अब ‘टैक्स ईयर’ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा. टैक्स इयर 12 महीने की अवधि होगी, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा।

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New Income Tax Bill 2025 Draft: नए इनकम टैक्स बिल में ‘असेसमेंट ईयर’ की जगह अब ‘टैक्स ईयर’ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा. टैक्स इयर 12 महीने की अवधि होगी, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेगा।

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