पूर्व बीएसए, दो पटल सहायक प्रबंधक और पांच शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज

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 आजमगढ़। परमा देवी जायसवाल बालिका जूनियर हाईस्कूल सरदहा बाजार में हुई पांच शिक्षकों की अनियमित नियुक्ति के मामले में जिला बेसिक शिक्षक अधिकारी राजीव पाठक द्वारा बुधवार को सिधारी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसमें उनके द्वारा तत्कालीन बीएसए, तत्कालीन दो पटल सहायकों, प्रबंधक और पांच शिक्षकों को आरोपी बनाया गया है।

पुलिस को दी तहरीर में बीएसए ने बताया कि श्रीमती परमा देवी जायसवाल बालिका जूनियर हाईस्कूल, सरदहा बाजार आजमगढ़ के प्राथमिक अनुभाग में पांच अध्यापिकाओं की कूटरचित प्रपत्रों पर अनियमित नियुक्ति की गई है।

इस मामले की शिकायत नव जागृति सेवा संस्थान और मिश्री लाल द्वारा की गई थी। इस शिकायत पर जांच कराई गई। जांच

में मामले की पुष्टि हुई। इस मामले में संयुक्त शिक्षा निदेशक के निर्देश पर उस समय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, पटल सहायक, पटल सहायक (डिस्पैच) कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रबन्धक, और पांच शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तहरीर पर सिधारी थाने की पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज की है। श्रीमती परमा देवी जायसवाल बालिका जूनियर हाई स्कूल सरदहा में पांच शिक्षकों के अनियमित नियुक्ति की शिकायत हुई थी।

इस शिकायत की जांच में मामला सही पाया गया। इस पर संयुक्त शिक्षा निदेशक की ओर से एफआईआर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था। जिसके क्रम में तत्कालीन बीएसए, दो पटल सहायकों, प्रबंधक और पांच शिक्षिकाओं के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है।

फर्जी समिति बनाने के मामले में सात पर केस

आजमगढ़। बलिया जनपद के रहने वाले डॉ. चन्द्रशेखर उपाध्याय ने सिधारी थाने में सात लोगों के खिलाफ फर्जी समिति बनाकर विद्यालय पर कब्जा करने का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत किया है।

डॉ. चंद्रशेखर उपाध्याय ने बताया कि वह श्री सिद्धेश्वर नाथ संस्कृत पाठशाला समिति कुटी कोटवा नारायणपुर बलिया के प्रबंधक हैं।

श्री सिद्धेश्वर नाथ संस्कृत पाठशाला समिति कुटी कोटवा नारायणपुर बलिया जिसकी पत्रावली संख्या भी-2393 है, पर अबैध कब्जा करने के लिए कुछ लोगों द्वारा फर्जी अभिलेख तैयार किया गया। इस कार्य में लल्लन प्रसाद राय ग्राम व थाना नरही जिला बलिया, जयप्रकाश राय निवासी बधौना थाना नरही जिला बलिया, अरुन्धति राय पत्नी सुबाष राय निवासी मुहल्ला हरपुर कोतवाली बलिया, रामप्रवेश

पांडेय निवासी नरायनागढ़ सुरेमनपुर बलिया, उमेश कुमार राय निवासी लक्षिरामपुर निधरिया फेफना बलिया, राजू कुमार राय निवासी नई बाजार वार्ड नंबर 4 बक्सर बिहार एवं राजेश कुमार राय निवासी बी023/66ए-18 तुलसीपुर महमूरगंज वाराणसी आदि शामिल हैं।

इनके द्वारा मिलकर मिटिंग कर श्री सिद्धेश्वर नाथ संस्कृत पाठशाला समिति कुटी कोटवा नरायणपुर बलिया की अवैध कूटरचित सूची बनाकर सहायक निबंधक फर्म्स ज सोसाइटीज एवं चिट्स के यहां जमा किया गया। उक्त कूटरचित सूची को सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटी कार्यालय अजामगढ़ ने एक फरवरी 2024 को अमान्य कर दिया।

उन्होंने आरोपियों के खिलाफ ह धोखाधड़ी का केस दर्ज करने की प मांग की। थानाध्यक्ष सिधारी शशिचंद स चौधरी ने कहा कि यह मामला ि बलिया में ही दर्ज हुआ है। उसे हमारे यहां स्थानांतरित किया गया है।

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