लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के नियमों में बदलाव करते हुए आयु प्रमाण से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संशोधन किया है। अब पेंशन के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड पर दर्ज जन्मतिथि को आयु प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माना जाएगा। इस संबंध में शासन ने सभी जिलों को नए निर्देश जारी कर दिए हैं।
समाज कल्याण विभाग के अनुसार अपर मुख्य सचिव L
Venkateshwarlu ने 12 मार्च को जारी पत्र में कहा कि पेंशन योजना के आवेदन में सभी कॉलम भरना अनिवार्य होगा। आवेदक की आयु के प्रमाण के रूप में अब परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति या शैक्षिक प्रमाण पत्र में दर्ज जन्मतिथि ही मान्य होगी।
दरअसल, वर्ष 2016 में जारी शासनादेश के तहत वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गई थी। बाद में 16 मई 2018 को इसमें संशोधन कर आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को भी आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया था।
लेकिन Unique Identification Authority of India के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने 31 अक्टूबर 2025 को पत्र जारी कर स्पष्ट किया कि आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को आधिकारिक आयु प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए आधार की जन्मतिथि को अमान्य कर दिया है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बीपीएल कार्डधारकों को पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए सक्षम अधिकारी से जारी आय प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
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