बिजनौर में पॉक्सो एक्ट की विशेष सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) बिजनौर और सेवानिवृत्त शिक्षिका राजबाला के खिलाफ आपराधिक प्रकीर्णन वाद दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश कोर्ट में मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत करने और मामले में संतोषजनक स्पष्टीकरण न दिए जाने के बाद आया है।
यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पॉक्सो कोर्ट में विचाराधीन सरकार बनाम नकुल आदि, थाना नूरपुर के मुकदमे से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय अथाई अहीर, विकास क्षेत्र नूरपुर के प्रधानाचार्य को मुकदमे से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
आरोप है कि विद्यालय की तत्कालीन प्रभारी अध्यापिका राजबाला ने कोर्ट में मिथ्या दस्तावेज प्रस्तुत किए। इसके बाद न्यायालय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर को मामले की जांच कर स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
जांच के बाद बीएसए कार्यालय की ओर से शिक्षिका राजबाला के संबंध में एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया। हालांकि, न्यायालय इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हुआ और इसमें कई खामियां तथा लापरवाही पाई।
विशेष न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने मामले में लापरवाही बरतने और संतोषजनक जवाब प्रस्तुत न करने को गंभीर मानते हुए यह निर्णय लिया। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर और सेवानिवृत्त प्रभारी अध्यापिका राजबाला के खिलाफ आपराधिक प्रकीर्णन वाद दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं।
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