प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी-2013 मामले में याची को 10 दिन के भीतर अभ्यावेदन उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सचिव इस अभ्यावेदन पर छह सप्ताह के भीतर कानून सम्मत फैसला लेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह की एकलपीठ ने गाजीपुर के सतीश कुमार की याचिका पर दिया है।
याची ने टीजीटी-2013 के संशोधित चयन पैनल सूची के अनुसार, उसे कॉलेज आवंटित करते हुए नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव को निर्देश देने की मांग की थी। मामले में याची के अधिवक्ता ने गुण-दोष में प्रवेश किए बिना
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव के समक्ष नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। साथ ही समयबद्ध तरीके से निस्तारित करने के लिए चयन बोर्ड को निर्देशित करने की मांग की। इस पर कोर्ट ने सहमति जताते हुए याचिका निस्तारित कर दी। ब्यूरो
Basic Shiksha Khabar | PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News | Primarykamaster | Updatemarts | Primary Ka Master | Basic Shiksha News | Uptet News | primarykamaster | SHIKSHAMITRA




