प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर जिले के चंदपुर गांव में स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं होने के मामले को गंभीरता से लिया है। अदालत ने मामले में जनहित याचिका कायम करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया।
स्कूल तक जाने वाली सड़क बदहाल
मामले के अनुसार चंदपुर गांव के प्राथमिक और जूनियर विद्यालय तक जाने वाली सड़क बेहद खराब स्थिति में है। बच्चों और शिक्षकों को स्कूल तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
याचिका में बताया गया कि स्कूल जाने वाली सड़क बदहाल होने के कारण ग्रामीणों को भी काफी दिक्कत होती है। स्थिति ऐसी है कि ग्रामीणों को अपनी समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन तक करना पड़ा।
करीब 1.5 किमी सड़क का मामला
रिपोर्ट के अनुसार, पीडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता ने स्वीकार किया कि करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क खराब हालत में है। सड़क निर्माण के लिए वन विभाग से एनओसी न मिलने के कारण काम अटका हुआ है।
याचिका में यह भी बताया गया कि सड़क की स्थिति सुधारने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा
हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने कहा कि जब स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को अपने बुनियादी शिक्षा के अधिकार के लिए जिलाधिकारी के सामने प्रदर्शन करना पड़े, तो यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है।
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वत: संज्ञान लेने का फैसला किया और जनहित याचिका कायम कर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अब मामले की अगली सुनवाई में सरकार और संबंधित विभाग की ओर से सड़क निर्माण एवं मरम्मत को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी।
Basic Shiksha Khabar | PRIMARY KA MASTER | SHIKSHAMITRA | Basic Shiksha News | Primarykamaster | Updatemarts | Primary Ka Master | Basic Shiksha News | Uptet News | primarykamaster | SHIKSHAMITRA




