लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए एक अभ्यर्थी की अवमानना याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आदेश दिया है कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद याची को एक अंक देते हुए रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन शपथ पत्र तीन सप्ताह में दाखिल करें अथवा न्यायालय के समक्ष हाजिर हों।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ ने सुरभि सिंह की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ दिसंबर की तारीख निर्धारित की है।
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