अंतःजनपदीय ( जिले के अंदर ) पारस्परिक स्थानांतरण में 20 अप्रैल 2025 आवेदन की अंतिम तिथि है।
सभी शिक्षक शिक्षिका जो अपने वर्तमान स्कूल से संतुष्ट नहीं हैं वह आवेदन करके दिनांक 21 अप्रैल 2025 तक समस्त पत्राजात जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय और मूल BRC पर अवश्य जमा कर दें।
बहुत से शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रश्न किया कि वह सर प्लस के दायरे में आए थे वह क्या करें तो यह तो सुनिश्चित ही है कि जहां आवश्यकता से अधिक शिक्षक/शिक्षिका हैं वहां के शिक्षकों का समायोजन तो भविष्य में होना ही है। अतः जो भी सुविधानुसार विद्यालय बदलना चाहें बदल लें।
यह अभी अनिश्चित है कि किसका समायोजन होगा। मगर समायोजन तो भविष्य में होना ही है। अभी तो कनिष्ठ शिक्षकों ने सरकार से मुकदमा लड़ा है और कामयाबी पाई है परंतु यदि सरकार वरिष्ठ शिक्षक का समायोजन करना चाहेगी तो जब वरिष्ठ शिक्षक कोर्ट जायेंगे तब केस की मेरिट डिसाइड होगी।
अतः जिनको भी सुरक्षित ठौर मिल रहा हो उसे पाने में परहेज न करें।
प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर भी यदि किसी 150 से अधिक बच्चों वाले स्कूल के प्रधानाध्यापक को काउंटर पार्ट के रूप में अपनी सुविधानुसार पा रहे हों तो तरजीह दे सकते हैं।
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