वेतन मामले में कमेटी के गठन में में लेटलतीफी पर कोर्ट नाराज
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग में वेतन मामले को लेकर कमेटी गठन की लेटलतीफी पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने अपने ही आदेश के अनुपालन में देरी को लेकर शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश, लखनऊ से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
कहा है कि अगली तारीख पर आदेश का अनुपालन न करने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की पीठ ने नंदू प्रसाद की याचिका पर दिया। संत कबीर नगर निवासी नंदू प्रसाद 2001 में बेसिक विभाग में सहायक अध्यापक के पद पर जूनियर हाईस्कूल में नियुक्त हुए थे, लेकिन उनका वेतन नहीं बहाल हो सका। इसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। ब्य
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