प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) में अपने स्थान पर प्रॉक्सी (सॉल्वर) का इस्तेमाल करने के आरोपी संदीप सिंह पटेल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि जब किसी परीक्षा में किसी के स्थान पर सॉल्वर परीक्षा देता है तो इससे शिक्षा प्रणाली कमजोर होती है। समाज पर इसके गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि धोखाधड़ी के ऐसे कृत्य न केवल वास्तविक योग्यता का अवमूल्यन करते हैं बल्कि बेईमानी की संस्कृति को भी बढ़ावा देते हैं।
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