जातिसूचक टिप्पणी में शिक्षक दंपति को राहत
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी) सुधाकर राय की कोर्ट से जाति सूचक शब्द से अपमानित करने के मामले में शिक्षक दंपति राजीव दूबे और विभा दूबे को राहत मिल गई है। प्रार्थी का आवेदन खारिज कर दिया गया है। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता अंशुमान त्रिपाठी ने पैरवी की। प्रकरण के अनुसार रोहनिया के सोनू कुमार ने कोर्ट में आवेदन दिया कि विपक्षी ने उसे जाति सूचक शब्द से अपमानित किया और उसे पीटा भी। प्रार्थी ने विपक्षी के खिलाफ रोहनिया थाने से लेकर आलाधिकारी तक रिपोर्ट दर्ज करने गुहार लगाई थी। कार्रवाई नहीं होने पर अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने विपक्षी को भी सुनने के लिए तलब किया।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली के अवलोकन के बाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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