कार्यवाही में निर्दोष तो निलंबन अवधि के पूरे वेतन का हक
प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोप मुक्त हो चुके एक लेखपाल को राहत देते हुए निर्देश दिया कि उसे निलंबन अवधि का पूरा वेतन दिया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने प्रवेश कुमार की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के आठ सप्ताह के भीतर भुगतान किया जाए। प्रवेश कुमार एटा की अलीगंज तहसील में लेखपाल था। वर्ष 2009 में उस पर सूखा राहत कोष के चेक की राशि के गबन के आरोप लगे। इसके आधार पर उसके विरुद्ध वसूली आदेश जारी हुआ और निलंबित कर दिया गया। इसी आरोप में उसके
विरुद्ध आपराधिक मुकदमा भी हुआ। विभागीय कार्यवाही में दोषी पाया गया और बर्खास्त कर दिया गया। उधर, आपराधिक मामले में सबूत न मिलने पर पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल की, जिसे अदालत ने स्वीकार भी कर लिया।
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