माननीय न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए वक्तव्य कि “एक किलोमीटर से अधिक दूरी वाले और पचास से अधिक संख्या वाले विद्यालय मर्ज नहीं किए जाएँगे” को रिकॉर्ड करते हुए भविष्य में राज्य सरकार को कहा है कि अपने इस स्टेटमेंट के अनुसार ही आप कार्य करेंगे । याचिका को इसी direction के साथ dispose off कर दिया है ।
अन्य जिलों के लिए आगे की तैयारी चालू है जो जल्द ही पटल पर दिखेगी ।
फिलहाल ये है कि आधे विद्यालय मास्टर नितेश की याचिका (जिस पर मात्र एक वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा और उत्सव मिश्रा ने अंत तक स्टैंड लिया ) खुलवा दिए हैं शेष के लिए कार्य चल रहा है ।
विस्तार से आदेश आने के बाद
आंशिक जीत है पर हाँ लड़े और इतने स्टेटमेंट को record करवाने में कामयाब रहे बाक़ी छोड़ेंगे अंत तक नहीं
#rana
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